रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के लिए कलेक्टर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी
निर्धारित शर्तों का करना होगा पालन

रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के लिए कलेक्टर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी
निर्धारित शर्तों का करना होगा पालन
नरसिहंपुर : जबलपुर डिवीजन के इटारसी- जबलपुर खंड पर रेलवे लेबल क्रासिंग नंबर 265, 267, 268, 269 व 270 के लिए अंडरब्रिज के प्रस्तावित निर्माण के पूर्व रेलवे लेवल क्रासिंग बंद करने और करेली- बोहानी रेलवे खंड के मध्य स्थित समपार फाटक क्रमांक 263 पर रोड ओवर ब्रिज बन जाने के पश्चात बंद करने के लिए कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये हैं। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गाडरवारा के जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभिन्न शर्तों का पालन करने के लिए कहा गया है।
जारी अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अनुसार जिन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, उनमें ओवरब्रिज निर्माण कार्य के दौरान रेलवे फाटक बंद नहीं किया जावे, यदि फाटक बंद किया जा रहा है, उस स्थिति में वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जावे। किसी भी स्थिति में आवागमन बाधित नहीं हो। वैकल्पिक मार्ग के रूप में पूर्व से निर्मित अंडरब्रिज है, तो उसमें जलभराव की स्थिति निर्मित नहीं हो। भारी वाहनों को दृष्टिगत रखते हुए आवागमन की व्यवस्था की जावे। उक्त रेलवे फाटक को ओवर ब्रिज निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद ही स्थाई रूप से बंद किया जावे।
कलेक्टर ने जबलपुर डिवीजन के रेलवे लेबल क्रासिंग नंबर 265, 267, 268, 269 व 270 और करेली- बोहानी रेलवे खंड के मध्य स्थित समपार फाटक क्रमांक 263 को बंद किये जाने के लिए उक्त शर्तों का पालन करने की दशा अनापत्ति प्रदान की गई है।