मारपीट के एक मामले में तीन को चार-चार वर्ष के संश्रम कारावास की सजा से दंडित

गाडरवारा। विगत दिवस स्थानीय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन आरोपियों को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 326/34 में चार-चार वर्ष संश्रम कारावास तथा भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 324/ 34 के तहत छह छह महीने के कारावास की सजा तथा एक एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
घटनाक्रम इस प्रकार बताया जाता है कि दिनांक 24 नवंबर 21 को शाम के समय तेंदूखेड़ा थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिजोरा स्कूल के पास फरियादी जगदीश पटेल अपने खेत से आवारा मवेशी लेकर जा रहा था तभी फरियादी के खेत के बाजू वाले आरोपी गनपत पटेल ने जगदीश को गाली गलौज की, जब जगदीश ने गाली देने से मना किया तब आरोपी गणपत ने जगदीश के साथ झूमां झटकी कर हाथ मुक्कों से मारपीट की इस झगड़े की आवाज सुनकर आरोपी गनपत पटेल का भाई छत्रपाल उर्फ छोटे पटेल तथा बृजेश उर्फ पप्पू पटेल दोनों लाठी लेकर आ गए और फिर गनपत पटेल ने फरियादी को सिर में चोट पहुंचाई तथा आरोपीय छत्रपाल एवं पप्पू ने लाठियां से फरियादी की मारपीट की, झगड़े की इस आवाज को सुनकर फरियादी की बेटी अंजुलता एवं द्रोपती मौके पर आ गई तथा बीच बचाव करने लगी तो फरियादी की बेटी अंजुलता को गनपत पटेल ने सिर पर कुल्हाड़ी मारी एवं छत्रपाल व पप्पू ने लाठी से अंजुलता से मारपीट की जिससे फरियादी की बेटी अंजूलता के सिर में गहरी चोट आई जिससे खून निकलने लगा एवं फरियादी की बेटी द्रोपती के साथ पप्पू पटेल ने मारपीट की। जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना तेंदूखेड़ा में दर्ज कराई गई थी। जिस पर षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बृजेश पटेल, गनपत सिंह पटेल तथा सत्यपाल उर्फ छत्रसाल पटेल इन तीनो आरोपियों को भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 326/34 के तहत चार-चार वर्ष के संश्रम कारावास तथा भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 324/ 34 के तहत छह छह महीने के कारावास की सजा तथा एक एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।