कूट रचित दस्तावेज तैयार कर राजसात वाहन को सुपुर्द नामे पर लेने वाले आरोपियों को पांच – पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश मान. सूरज सिंग राठोड़ का फैसला

गाडरवारा: विगत दिवस- आरक्षी केन्द्र चीचली के अपराध क्रमांक 280/2019 में सूरज सिंग राठोड़ द्वारा आरोपीगण देवेश कौरव एवं नारायण सिंह उर्फ छुट्टू कौरव को अलग – अलग धाराओं में पांच – पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/- रु.2000/-रु. के अर्थ दंड से दंडित किया गया।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना चीचली में पदस्थ आरक्षक को दिनांक 22/07/2019 को मुखविर द्वारा ट्रेक्टर – ट्राली से अवैध रुप से परिवहन की सूचना मिलने पर वाहन ट्रेक्टर क्र. एम. पी. 49 ए 9839 मय ट्राली जप्त किया एवं उपनिरीक्षक ने दिनांक 20/07/2019 को अवैध परिवहन में ट्राली जप्त किया तथा उक्त वाहनों के संबंध में प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय खनिज शाखा नरसिंहपुर को प्रेषित किया । कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा नरसिंहपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 127 ए/67 वर्ष 2019 -20 म.प्र. शासन विरुद्ध देवेश दर्ज कर देवेश को अपना पक्ष रखने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया। पश्चात आदेश दिनांक 24/09/2019 के अनुसार देवेश से जप्त की गयी ट्राली को राजसात किया गया। कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा नरसिंहपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 108 ए / 67 वर्ष 2019 – 20 म.प्र. शासन विरुद्ध राजकुमार व नारायण दर्ज कर राज कुमार व नारायण को अपना पक्ष रखने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया ।पश्चात आदेश दिनांक 24/09/2019 के अनुसार राजकुमार व नारायण द्वारा जप्तशुदा ट्रेक्टर क्र. एम. पी. 49 ए 9839 व ट्राली को राजसात किया।
दिनांक 13/12/2019 को अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गाडरवारा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि देवेश कौरव की ट्राली एवं नारायण सिंह की ट्रेक्टर – ट्राली जो थाना चीचली द्वारा अवैध रेत खनन व परिवहन में जप्त किए थे, देवेश कौरव व नारायण सिंह द्वारा फर्जी आदेश तैयार कर थाना चीचली से उक्त वाहन सुपुर्दगी पर ले गए। इसके बाद थाना चीचली से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए, खनिज शाखा प्रभारी नरसिंहपुर से प्रतिवेदन प्राप्त किया, जिसमें जानकारी दी कि कार्यालय द्वारा उक्त वाहन को मुक्त करने के संबंध में कोई आदेश प्रदान नहीं किया गया है। इसके बाद आरोपी देवेश व नारायण सिंह के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने हेतु निर्देशित किया । पश्चात आरोपी देवेश व नारायण के विरुद्ध दिनांक 27/12/2019 को अपराध क्रमांक 280/19 अंतर्गत धारा 420,467,468,471 भा. द. वि. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की । विवेचना में आरोपी देवेश कौरव व नारायण कौरव ने मिलकर दिनांक 18/10/2019 को कलेक्टर कार्यालय नरसिंहपुर खनिज शाखा का फर्जी आदेश राजेश सराठे की गाडरवारा स्थित प्रिंटिंग प्रेस की दुकान के कम्प्यूटर से व सील बनाने की मशीन से फर्जी सील तैयार कर देना व उक्त फर्जी आदेश पर सील लगाकर थाने में जप्तशुदा उक्त वाहन को सुपुर्दनामे पर लेना बताया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण देवेश ,राजेश व नारायण सिंह के विरुद्ध अभियोग पत्र मान. न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण में आयी साक्ष्य एवं अपर लोक अभियोजक के तर्को के आधार पर आरोपी देवेश कौरव एवं नारायण सिंह को दोषी मानते हुये भा.द.वि. की धारा 420,467,468,471 प्रत्येक धारा में पांच – पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/- रु 2000/- रु के अर्थदंड से दंडित किया गया । वही आरोपी राजेश सराठे के विरुद्ध अपराध सिध्द न होने से उसे दोषमुक्त किया गया। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने पैरवी की।