भोपालमध्य प्रदेशराज्य
Bhopal-अनुसूचित जाति वर्ग को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए योजनाएं प्रारंभ
अनुसूचित जाति वर्ग को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए योजनाएं प्रारंभ

अनुसूचित जाति वर्ग को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए योजनाएं प्रारंभ
भोपाल । म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वर्ग को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए संत रविदास स्व-रोजगार योजना, डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, सावित्री बाई फुले स्व-सहायता समूह योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजनांतर्गत संचालित की जा रही है। हितग्राही योजनांतर्गत www.samast.mponline.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति भोपाल ने बताया कि भोपाल जिले के शिक्षित अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे बेरोजगार युवक एवं युवतियां के स्वरोजगार के लिए म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा 02 योजनाएं प्रारंभ की गई है। प्रथम योजना संत रविदास स्वरोजगार योजना जिसमें आवेदक को सेवा अथवा व्यवसाय के लिए 1.00 लाख से 25.00 लाख रूपए तक एवं निर्माण इकाई के लिए राशि रूपए 1.00 लाख से 50 लाख रूपए तक का ऋण विभिन्न बैंको से उपलब्ध कराया जाता है इस हेतु आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होना आवश्यक है तथा शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो । डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना जिसमें आवेदक को राशि 10 हजार से 01 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है आवेदक की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष तक होना आवश्यक है इस योजना में लाभ लेने वाले आवेदक को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का बंधन समाप्त किया गया है अर्थात साक्षर होना आवश्यक नहीं है ।
आवेदन एमपी ऑनलाइन की समस्त पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है इसके लिए आवेदक के पास आय, जाति, मूलनिवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड एक फोटो एवं बैंक की पास बुक होना आवश्यक है।
अधिक जानकारी के लिये कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, बी ब्लॉक पुराना सचिवालय कलेक्ट्रेट परिसर जिला भोपाल में सम्पर्क कर सकते है।
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