उप चुनाव वाले स्थानों पर आचार संहिता प्रभावशील
उप चुनाव वाले स्थानों पर आचार संहिता प्रभावशील
उप चुनाव वाले स्थानों पर आचार संहिता प्रभावशील
शस्त्र लाइसेंस निलंबित
नरसिहंपुर : शुक्रवार, अगस्त 23, 2024
मप्र राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष- 2024 के रिक्त पदों के चुनाव के लिए निर्वाचन की सूचना 21 अगस्त को जारी की गई है। उक्त तिथि से जिन जनपद पंचायतों के ग्रामों में उप चुनाव होने हैं, उन स्थानों पर आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।
आचार संहिता प्रभावशील हो जाने के कारण पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2024 सरपंच/ जनपद सदस्य के निर्वाचन शांतिपूर्ण कराये जाने के उद्देश्य से जिले की जनपद पंचायतों के ग्रामों में जारी लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर संबंधित थाने में शस्त्र अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना आवश्यक है।
जिला दंडाधिकारी नरसिंहपुर श्रीमती शीतला पटले ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा 3 (ख) के प्रावधानों के अनुसार जिले की जनपद पंचायत गोटेगांव की ग्राम पंचायत खमरिया, झांसीघाट, बेलखेड़ी (नर्मदा) व सिलारी एवं जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत बीतली व ग्वारीकला के क्षेत्रांतर्गत शस्त्र लायसेंसधारियों को जारी शस्त्र लायसेंस निर्वाचन अधिसूचना दिनांक 21 अगस्त 2024 से निर्वाचन परिणाम दिनांक 15 सितम्बर 2024 तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
जिला दंडाधिकारी ने यह भी निर्देश जारी किये हैं कि उक्त सभी शस्त्र लायसेंसधारी उनके लायसेंस में दर्ज सभी शस्त्र संबंधित थाना गोटेगांव व करेली में तीन दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से जमा कर पावती प्राप्त करेंगे। साथ ही जिन ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत के सीमा क्षेत्रों में चुनाव सम्पन्न होना है, वहां किसी भी प्रकार के अस्त्र- शस्त्र प्रवेश व धारण करना वर्जित होगा। आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित शस्त्र लायसेंसधारियों के विरूद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश बैंक सुरक्षा गार्ड, शासन के स्वीकृत गार्ड, सुरक्षा बलों, पुलिस सुरक्षा बलों, अर्द्धसैनिक बलों पर लागू नहीं होगा।
उल्लेखनीय है कि जिले की जनपद पंचायत गोटेगांव की खमरिया, झांसीघाट, बेलखेड़ी (नर्मदा) व सिलारी में जनपद सदस्य और जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत बीतली व ग्वारीकला में सरपंच पद के लिए निर्वाचन होना है।