नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
गाडरवारा । न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के प्रकरण में आरोपी संदीप रजक आ0 सत्यभान रजक आयु 28 वर्ष, निवासी ग्राम राख, थाना उदयपुरा, जिला रायसेन म.प्र., हाल निवास- निरंजन वार्ड चिरहकला, थाना पलोहा, जिला नरसिंहपुर म.प्र. को दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी को भादवि की धारा- 366 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा- 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 8000/- रूपये के अर्थदण्ड सें दंडित किया गया।
अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर आरक्षी केंद्र गाडरवारा में अपराध क्रमांक 00/2023 पर धारा 363, 366ए, 376, 376(3), 506 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 के अंतर्गत देहाती नालसी लेखबद्ध की गई। घटनास्थल आरक्षी केंद्र पलोहा के सीमांतर्गत होने से वहां अपराध क्रमांक 210/2023 पर आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की जाकर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया।
प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में, विशेष लोक अभियोजक श्रीमती संगीता दुबे द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई।