खाद्य सुरक्षा प्रशासन, खाद्य विभाग एवं नगर निगम की सयुंक्त कार्यवाही :- बिना एफएसएसएआई लायसेंस के खाद्य सामग्री का विक्रय करने वाले पाँच प्रतिष्ठानों पर प्रकरण दर्ज.
परीक्षण हेतु लिये गये मोमोज एवं चिकन के नमूने. सीमा से अधिक खाद्य रंग का इस्तेमाल करने पर मोमोज का विनिष्टिकरण
खाद्य सुरक्षा प्रशासन, खाद्य विभाग एवं नगर निगम की सयुंक्त कार्यवाही :- बिना एफएसएसएआई लायसेंस के खाद्य सामग्री का विक्रय करने वाले पाँच प्रतिष्ठानों पर प्रकरण दर्ज
परीक्षण हेतु लिये गये मोमोज एवं चिकन के नमूने. सीमा से अधिक खाद्य रंग का इस्तेमाल करने पर मोमोज का विनिष्टिकरण
जबलपुर। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच, साफ स्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय तथा घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग को रोकने के कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना के निर्देश पर नगर निगम, खाद्य सुरक्षा प्रशासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम द्वारा आज सिविक सेंटर चौपाटी के खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया ।
निरीक्षण के दौरान नेहा टी स्टॉल, दार्जिलिंग मोमोज, सांई मोमोज, आलम चिकन सेंटर, सांई राम मोमोज, गुप्ता चाट, गुप्ता चायनीज, सोनू टी स्टॉल एवं नर्मदा पाव भाजी आदि फर्मो के विरुद्ध बिना एफएसएसएआई पंजीयन के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। मोमोज विक्रेताओं के पास सीमा से अधिक खाद्य रंग का प्रयोग किए जाने से रंग युक्त मोमोज का विनष्टीकरण नगर निगम के सहयोग से कराया गया। दार्जिलिंग मोमोज से मोमोज एवं आलम चिकन सेंटर से चिकन के नमूने संग्रहित किये गये । जिन्हें जांच हेतु भोपाल भेजा गया है। प्रयोगशाला जांच में खाद्य सामग्री के नमूने अमानक पाए जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा। नेहा टी स्टॉल एवं दार्जिलिंग मोमोज में घरेलू सिलेंडर पाए जाने से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। नगर निगम के मुख्य स्वच्छता अधिकारी संदीप पटेल द्वारा नगर निगम लाइसेंस एवं स्वच्छता में खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की गई।
कार्यवाही में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती भावना तिवारी एवं पल्लवी जैन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव, संजय गुप्ता, श्रीमती माधुरी मिश्रा, श्रीमती सारिका दीक्षित एवं विनोद धुर्वे, नगर निगम जबलपुर की ओर से मुख्य स्वच्छता निरीक्षक संदीप पटेल एवं संतोष माहौर शामिल रहे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के प्रावधानों के उल्लंघनों पर प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने खाद्य प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए हैं कि वह अपना एफएसएसएआई लाइसेंस पंजीयन व फूड सेफ्टी डिस्पले बोर्ड का प्रदर्शन करें, फूड हैंडलिंग में लगे कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण संधारित करें, होटल, रेस्टोरेंट, खाद्य पदार्थ तैयार कर विक्रय करने वाली इकाइयां एवं निर्माण इकाइयां उक्त के साथ-साथ अपने यहां प्रयुक्त होने वाले पानी का समय-समय पर परीक्षण, पेस्ट कंट्रोल आदि करायें खाद्य तेल का प्रयोग खाद्य पदार्थ को टालने हेतु तीन बार से अधिक न करें एवं खाद्य सामग्री एफएसएसएआई लाइसेंस पंजीयन धारकों से ही क्रय करें। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे एफएसएसएआई लाइसेंस पंजीयन धारी से ही खाद्य सामग्री का क्रय करें व क्रय किए हुए पैक्ड सामग्री पर एफएसएसएआई नंबर अवश्य चेक करें।