केजरीवाल पत्नी के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे:कल 177 दिन के बाद रिहा हुए थे, स्वागत में पटाखे जलाने वालों पर FIR
तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार सुबह क्नॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे। दिल्ली CM के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी पहुंचे। मंदिर पहुंचकर केजरीवाल ने पत्नी के साथ भगवान हनुमान को जल चढ़ाया। पुजारी ने उन्हें एक गदा देकर चुन्नी उढ़ाई। पूजा के बाद अरविंद केजरीवाल राजघाट जाएंगे। वे महात्मा गांधी के समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शराब नीति केस में जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने भी इसी हनुमान मंदिर में बजरंग बली की पूजा की थी। अंतरिम जमानत के बाद 2 जून को सरेंडर करने से पहले भी केजरीवाल ने इसी मंदिर में बजरंग बली के दर्शन किए थे। उधर, बुधवार को 177 दिन बाद जेल से बाहर आने पर तिहाड़ के बाहर आतिशबाजी हुई थी। इसे लेकर दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दरअसल, दिल्ली में प्रदूषण के चलते 1 जनवरी 2025 तक पटाखे जलाने पर बैन है। पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे केजरीवाल, 5 तस्वीरें… रिहाई के बाद केजरीवाल बोले- सच्चा था इसलिए भगवान ने साथ दिया
अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर को शाम करीब 6.15 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आए। बाहर आने के बाद उन्होंने कहा- मेरे खून का एक-एक कतरा देश के लिए है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। इन लोगों को लगा कि मुझे जेल में डालकर मेरा हौसला तोड़ देंगे। आज मैं जेल से बाहर आ गया हूं और मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं सच्चा था, मैं सही था इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखाया, ऐसे ही भगवान रास्ता दिखाता रहे। ये राष्ट्रविरोधी ताकतें देश को जो अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं मैं इनके खिलाफ ऐसे ही लडूं। इससे पहले इसी दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में उन्हें जमानत दी थी। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं, जो ED केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं। दो जजों की बेंच जमानत पर एकमत, लेकिन गिरफ्तारी पर अलग राय
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने CBI की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। ‘ED मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। – सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा जस्टिस सूर्यकांत ने कहा: 1. अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है। जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। CBI ने बताया है कि उनकी जांच क्यों जरूरी थी। 2. याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। CBI ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। उन्हें जांच की जरूरत थी। इसलिए इस केस में अरेस्टिंग हुई। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा: 1. CBI की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ED केस में उन्हें जमानत मिलती है। CBI एक्टिव हो जाती है। ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर सवाल खड़े होते हैं। 2. CBI को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी न हो। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। शराब नीति केस- केजरीवाल 156 दिन जेल में बिता चुके
केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया।
तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार सुबह क्नॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे। दिल्ली CM के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी पहुंचे। मंदिर पहुंचकर केजरीवाल ने पत्नी के साथ भगवान हनुमान को जल चढ़ाया। पुजारी ने उन्हें एक गदा देकर चुन्नी उढ़ाई। पूजा के बाद अरविंद केजरीवाल राजघाट जाएंगे। वे महात्मा गांधी के समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शराब नीति केस में जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने भी इसी हनुमान मंदिर में बजरंग बली की पूजा की थी। अंतरिम जमानत के बाद 2 जून को सरेंडर करने से पहले भी केजरीवाल ने इसी मंदिर में बजरंग बली के दर्शन किए थे। उधर, बुधवार को 177 दिन बाद जेल से बाहर आने पर तिहाड़ के बाहर आतिशबाजी हुई थी। इसे लेकर दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दरअसल, दिल्ली में प्रदूषण के चलते 1 जनवरी 2025 तक पटाखे जलाने पर बैन है। पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे केजरीवाल, 5 तस्वीरें… रिहाई के बाद केजरीवाल बोले- सच्चा था इसलिए भगवान ने साथ दिया
अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर को शाम करीब 6.15 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आए। बाहर आने के बाद उन्होंने कहा- मेरे खून का एक-एक कतरा देश के लिए है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। इन लोगों को लगा कि मुझे जेल में डालकर मेरा हौसला तोड़ देंगे। आज मैं जेल से बाहर आ गया हूं और मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं सच्चा था, मैं सही था इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखाया, ऐसे ही भगवान रास्ता दिखाता रहे। ये राष्ट्रविरोधी ताकतें देश को जो अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं मैं इनके खिलाफ ऐसे ही लडूं। इससे पहले इसी दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में उन्हें जमानत दी थी। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं, जो ED केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं। दो जजों की बेंच जमानत पर एकमत, लेकिन गिरफ्तारी पर अलग राय
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने CBI की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। ‘ED मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। – सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा जस्टिस सूर्यकांत ने कहा: 1. अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है। जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। CBI ने बताया है कि उनकी जांच क्यों जरूरी थी। 2. याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। CBI ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। उन्हें जांच की जरूरत थी। इसलिए इस केस में अरेस्टिंग हुई। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा: 1. CBI की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ED केस में उन्हें जमानत मिलती है। CBI एक्टिव हो जाती है। ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर सवाल खड़े होते हैं। 2. CBI को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी न हो। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। शराब नीति केस- केजरीवाल 156 दिन जेल में बिता चुके
केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया।
तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार सुबह क्नॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे। दिल्ली CM के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, AAP नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी पहुंचे। मंदिर पहुंचकर केजरीवाल ने पत्नी के साथ भगवान हनुमान को जल चढ़ाया। पुजारी ने उन्हें एक गदा देकर चुन्नी उढ़ाई। पूजा के बाद अरविंद केजरीवाल राजघाट जाएंगे। वे महात्मा गांधी के समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शराब नीति केस में जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने भी इसी हनुमान मंदिर में बजरंग बली की पूजा की थी। अंतरिम जमानत के बाद 2 जून को सरेंडर करने से पहले भी केजरीवाल ने इसी मंदिर में बजरंग बली के दर्शन किए थे। उधर, बुधवार को 177 दिन बाद जेल से बाहर आने पर तिहाड़ के बाहर आतिशबाजी हुई थी। इसे लेकर दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दरअसल, दिल्ली में प्रदूषण के चलते 1 जनवरी 2025 तक पटाखे जलाने पर बैन है। पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे केजरीवाल, 5 तस्वीरें… रिहाई के बाद केजरीवाल बोले- सच्चा था इसलिए भगवान ने साथ दिया
अरविंद केजरीवाल 13 सितंबर को शाम करीब 6.15 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आए। बाहर आने के बाद उन्होंने कहा- मेरे खून का एक-एक कतरा देश के लिए है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। इन लोगों को लगा कि मुझे जेल में डालकर मेरा हौसला तोड़ देंगे। आज मैं जेल से बाहर आ गया हूं और मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं सच्चा था, मैं सही था इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखाया, ऐसे ही भगवान रास्ता दिखाता रहे। ये राष्ट्रविरोधी ताकतें देश को जो अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं मैं इनके खिलाफ ऐसे ही लडूं। इससे पहले इसी दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI केस में उन्हें जमानत दी थी। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई हैं, जो ED केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं। दो जजों की बेंच जमानत पर एकमत, लेकिन गिरफ्तारी पर अलग राय
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने CBI की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। ‘ED मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। – सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा जस्टिस सूर्यकांत ने कहा: 1. अगर कोई व्यक्ति पहले से हिरासत में है। जांच के सिलसिले में उसे दोबारा अरेस्ट करना गलत नहीं है। CBI ने बताया है कि उनकी जांच क्यों जरूरी थी। 2. याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। CBI ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। उन्हें जांच की जरूरत थी। इसलिए इस केस में अरेस्टिंग हुई। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा: 1. CBI की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। जैसे ही ED केस में उन्हें जमानत मिलती है। CBI एक्टिव हो जाती है। ऐसे में अरेस्टिंग के समय पर सवाल खड़े होते हैं। 2. CBI को निष्पक्ष दिखना चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए ताकि गिरफ्तारी में मनमानी न हो। जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। शराब नीति केस- केजरीवाल 156 दिन जेल में बिता चुके
केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजा गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया। ये रिहाई 51 दिन जेल में रहने के बाद मिली थी। 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया।