गाडरवारा नगर परिषद का बड़ा फैसला: अवैध नल कनेक्शनों को वैध कराने का अंतिम अवसर, 1 अप्रैल से लगेगा जुर्माना

गाडरवारा, 12 मार्च 2025 – नगरपालिका परिषद गाडरवारा ने अवैध नल कनेक्शनों को वैध करने के लिए 31 मार्च 2025 तक का अंतिम अवसर दिया है। इस अवधि के बाद भी यदि उपभोक्ताओं ने अपने अवैध कनेक्शनों को दर्ज नहीं कराया, तो 1 अप्रैल 2025 से ₹3000 का एकमुश्त जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर परिषद का निर्णय
नगरपालिका परिषद के साधारण सम्मिलन में एजेंडा क्रमांक 8 के तहत यह विषय पार्षदगणों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। चर्चा के दौरान यह पाया गया कि कई उपभोक्ता बिना पंजीकरण के अवैध रूप से जल आपूर्ति का लाभ उठा रहे हैं, जिससे नगर निकाय को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसे देखते हुए परिषद ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि:
- जो नल कनेक्शन निकाय की डिमांड पंजी में दर्ज नहीं हैं, उन उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2025 तक अपना नाम पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा।
- इस निर्णय की जानकारी मुनादी, प्रेस विज्ञप्ति और समाचार पत्रों के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाई जाएगी।
- निर्धारित समय सीमा के बाद अवैध कनेक्शनों पर ₹3000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
नागरिकों से अपील
नगरपालिका परिषद ने सभी अवैध नल कनेक्शन धारकों से अपील की है कि वे जलकार्य शाखा में संपर्क कर जल्द से जल्द अपना नाम दर्ज कराएं ताकि उन्हें अतिरिक्त जुर्माने से बचाया जा सके।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी, गाडरवारा ने कहा कि,
“नगर परिषद का उद्देश्य जल कर व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और अवैध कनेक्शनों को नियमित करना है। सभी नागरिक समय रहते अपने कनेक्शन को वैध कराएं, अन्यथा 1 अप्रैल से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।”
निष्कर्ष
इस फैसले के बाद अब शहर के अवैध जल उपभोक्ताओं के पास 31 मार्च 2025 तक का ही समय बचा है। जो लोग तय समय सीमा के भीतर अपने कनेक्शन को वैध नहीं कराते, उन्हें 1 अप्रैल से आर्थिक दंड के साथ सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।