एक हजार रुपए के जुर्माने का है प्रावधान
एक हजार रुपए के जुर्माने का है प्रावधान
एक हजार रुपए के जुर्माने का है प्रावधान
कटनी – मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, के तहत मवेशियों और अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों या स्थानों पर खुला छोड़ना अथवा बांधने पर एक हजार रूपए के जुर्माना से दंडनीय होगा।मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 और 1961 में हुए संशोधन के तहत जारी मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि संशोधन संबंधी अध्यादेश के मुताबिक मवेशियों अथवा अन्य पशुओं को सार्वजनिक सड़कों अथवा स्थानों पर खुला छोड़ना अथवा बांधना ,जो कोई भी जानबूझकर अथवा उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी अथवा अन्य पशु को सार्वजनिक सड़क अथवा स्थान पर खुला छोड़ता है अथवा बांधता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति होती है या संपत्ति को नुकसान होता है या लोक यातायात को बाधा पहुंचती है या संकटापन्न होता है या लोक न्यूसेंस कारित होता है, तो वह, राज्य सरकार द्वारा विहित जुर्माने से, जो एक हजार रुपये से अधिक का नहीं होगा, दंडनीय होगा।