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भाई की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सूरज सिंग राठोड़ का फैसला

गाडरवारा – विगत दिवस चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सूरज सिंग राठोड़ ने भाई की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

संक्षेप मे मामला यह है कि फरियादी लवकुश विश्वकर्मा ने सूचना दी कि दिनांक 28/08/2023 को शाम करीब 7 बजे गई गाय लगाने की बात पर से बड़े भाई रामकृष्ण एवं मझले भाई नीलेश के बीच कहा सुनी हो जाने से बड़े भाई रामकृष्ण द्वारा भाई नीलेश को गाली गलौच करते हुए मुक्का थप्पड़ से मारपीट करने लगा और कुछ देर बाद पूजा वाले स्थान पर लगे लोहे के बाने (त्रिशूल) से जान से मारने का आशय रखते हुये भाई नीलेश के सीने में घोंप कर उसकी हत्या कर दी है। की सूचना पर आरक्षी केन्द्र साईखेड़ा द्वारा देहाती नालसी अपराध क्र. 00/23 अंतर्गत धारा 302 भा.द.वि.में पंजीबद्ध किया गया तथा अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया । जिसके आधार पर आरक्षी केंद्र सांईखेड़ा में अप. क्र. 321 /2023 अंतर्गत धारा 302 भा.द.वि. में आरोपी रामकृष्ण विश्वकर्मा के विरुद्ध पंजीबद्घ की गयी। प्रकरण में आयी साक्ष्य के आधार पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी रामकृष्ण विश्वकर्मा को अपने भाई नीलेश विश्वकर्मा की हत्या करने को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास एवं 1000/- रु. के अर्थ दंड से दंडित किया। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने पैरवी की।

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