पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव: अब यह दस्तावेज हुआ अनिवार्य, जानें नई शर्तें

नई दिल्ली। विदेश यात्रा करने वालों के लिए भारत सरकार ने पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वाले लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले जन्मे लोग पुराने नियमों के तहत ही पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
नए नियमों के तहत क्या बदला?
केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के लिए दस्तावेजों में बदलाव किया है। अब 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्म लेने वालों को पासपोर्ट बनवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। पहले लोग जन्म प्रमाण के तौर पर स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड भी दिखा सकते थे, लेकिन अब यह विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा।
किन लोगों पर लागू होगा नया नियम?
- नए नियम सिर्फ उन लोगों पर लागू होंगे जो 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद पैदा हुए हैं।
- इससे पहले जन्मे लोग पहले की तरह अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
पासपोर्ट के अंतिम पृष्ठ में बदलाव
सरकार ने पासपोर्ट के आखिरी पेज से कुछ जानकारी हटाने का भी फैसला किया है—
- अब पासपोर्ट के अंतिम पन्ने पर आवासीय पता नहीं छापा जाएगा।
- माता-पिता के नाम भी अंतिम पृष्ठ पर अंकित नहीं होंगे।
- अब आव्रजन अधिकारी बारकोड स्कैन करके जरूरी जानकारी प्राप्त करेंगे।
- यह फैसला विशेष रूप से एकल अभिभावकों और अलग-थलग परिवारों के बच्चों के लिए राहत देने वाला है।
कैसे करें पासपोर्ट के लिए आवेदन?
- पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और रजिस्ट्रेशन करें।
- नए पासपोर्ट या नवीनीकरण के लिए आवेदन फॉर्म भरें और सबमिट करें।
- फीस भुगतान करें और अपॉइंटमेंट बुक करें।
- तय समय पर पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाएं और जरूरी दस्तावेज जमा करें।
- पुलिस वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद आपका पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा।
नए नियमों का क्या होगा असर?
इस बदलाव से पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाया जा सकेगा। हालांकि, उन लोगों के लिए यह एक चुनौती हो सकती है जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। इसलिए अब जन्म प्रमाण पत्र बनवाना और सुरक्षित रखना बेहद जरूरी हो गया है।
निष्कर्ष
अगर आप 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे हैं और भविष्य में पासपोर्ट बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो अभी से अपना जन्म प्रमाण पत्र तैयार रखें। सरकार के इस फैसले से पासपोर्ट प्रक्रिया ज्यादा सुगम और प्रमाणिक होगी, लेकिन इसके साथ ही जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को भी गंभीरता से लेना होगा।