गाडरवारामध्य प्रदेशराज्य

ग्राम पंचायत पलोहाबडा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

ग्राम पंचायत पलोहाबडा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

गाडरवारा। तहसील विधिक सेवा समिति गाडरवारा के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश डॉ० श्रीमति अंजली पारे के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत पलोहाबडा, तहसील गाडरवारा में न्यायाधीश विनय सोनी, जे०एम०एफ०सी० गाडरवारा एवं यश शर्मा. व्यवहार न्ययायाधीश गाडरवारा की उपस्थिति में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन तहसील विधिक सेवा समिति गाडरवारा द्वारा किया गया

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उक्त विधिक साक्षरता शिविर मे न्यायाधीश विनय सोनी, जे०एम०एफ०सी ने शिविर में उपस्थित समस्त ग्रामीणजन मोटर दुध् टिना एवं बीमा से संबंधित एवं नामांत्रण की जानकारी दी एवं शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही बताया कि वे यदि दुपहिया, चार पहिया गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का प्रभावशील बीमा करवाते हुए और उस गाड़ी को चलाने का वैध ड्राईविंग लायसेंस प्राप्त करने के बाद भी सार्वजनिक स्थल पर गाड़ी चलायें और कई बार यह देखने में आता है कि पड़ोसी या रिश्तेदार आवश्यकता बताते हुए दुपहिया या चार पहिया वाहन कुछ देर के लिए मांग कर ले जाते हैं और जिस व्यक्ति के द्वारा गाड़ी का संचालन किया जाता है, वह वैध ड्राईविंग लायसेंस का धारक नहीं होता है और उससे यदि दुर्भावनावश या असावधानीपूर्वक दुर्घटना हो जाती है और यदि उक्त दुध टिना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसे गंभीर चोटें आती है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और उस गाड़ी का मालिक चोटग्रस्त व्यक्ति को या मृत व्यक्ति के वारिसों को लाखों रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान हेतु दायित्वाधीन होता है। यदि चलायी जा रही गाड़ी का वैध बीमा है और चालक के पास वैध चालन अनुज्ञप्ति है तो दुर्भाग्य या असावधानी के कारण वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है या गंभीर चोटें कारित होती है तो ऐसी स्थिति में वाहन के चालक और वाहन मालिक को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं करना होगा बल्कि वाहन की बीमा कंपनी के द्वारा ही उक्त क्षतिपूर्ति का दायित्व वहन किया जाता है। कार्यक्रम के अंत में न्यायाधीश यश शर्मा जे०एम०एफ०सी० गाडरवारा द्वारा विधिक सहायता योजना, विधिक सलाह योजना, पैनल अधिवक्ता योजना, पैरालीगल वॉलेंटियर्स, एवं मोबाईल से संबंधित छोटे-छोटे अपराधों जैसे अश्लील वीडियो, मैसेज, टिप्पणीयां न करने की बिना किसी की अनुमति के फोटो न लेने एवं सायबर काइम जैसे फर्जी कॉल, या मैसेज में आई ओ०टी०पी० से बचने की सलाह दी गई । उक्त शिविर में ग्राम पंचायत से रामगोपाल गूर्जर जनपद सदस्य, श्रीमति सुलेखा बाई रामजी ठाकुर सरपंच, राहुल गुप्ता रोजगार सहायक, हितलेश खरे ग्राम सचिव एवं समस्त ग्रामीणजन, श्रीमति शिखा सोनी एवं पैरालीगल वॉलेंटियर शेख रहीम की उपस्थिति रही एवं सहयोग प्रदान किया गया ।

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