आरोपियों को आत्महत्या के मामले में कठोर दंड
आत्महत्या का दुष्परिणाम करने वाले आरोपी गणों को पांच पांच वर्ष का कठोर कारावास एवं 2500-2500 रुपए का का अर्थदण्ड।
रिपोर्टर शेख आरिफ कुरैशी
सोहागपुर: श्री सुरेश कुमार चौबे माननीय द्वितीय अपर शास्त्र न्यायाधीश सोहागपुर द्वारा आरोपी 01 सोनू उर्फ विनोद पिता अशोक महोरिया, 02 अर्जुन चौहान पिता श्री राम चौहान, 03 सौरभ उर्फ छोटू पिता मदनलाल बहोत्रा, 04 चंदन पिता चैन सिंह रघुवंशी सभी निवासी सोहागपुर जिला नर्मदापुरम को धारा 306 भादवि में 05-05 वर्ष की कठोर कारावास जुर्माना 2500-2500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण:- प्रकरण में अपर लोक अभियोजक सोहागपुर श्री शंकर लाल मालवीय ने बताया कि अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि घटना दिनांक 05-07-2021 को आहत अभिषेक मसीह को उसके पिता द्वारा जहरीला पदार्थ खा लेने के कारण इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहागपुर लेकर आ गया था जिसकी सूचना डॉक्टर द्वारा सोहागपुर थाना में दी गई थी। प्राथमिक उपचार पश्चात आहत अभिषेक की मृत्यु पूर्व कथन लेख कर अग्रिम उपचार हेतु जिला अस्पताल नर्मदापुरम रेफर किया गया था। दिनांक 07-07-2021 कोई इलाज के दौरान अभिषेक की न्यू पांडे अस्पताल मै मौत हो गई थी।
जिसकी सूचना थाना कोतवाली नर्मदापुरम को दी गई थी जिसके आधार पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज की गई थी। मृतक का पीएम कराया गया था पीएम पश्चात मृतक का बिसरा जप्त किया गया था। मर्ग जांच डायरी थाना सोहागपुर को प्राप्त होने पर असल मर्ग जांच की गई थी, जांच के दौरान मृतक का सुसाइड नोट जप्त किया गया था एवं साथियों के कथन लेख बध्द किए गए जिसे यह प्रकट हुआ कि दिनांक 04-07-2021 को करीब 5:30 बजे सोनू विनोद महोरिया, अर्जुन चौहान, सौरभ उर्फ छोटू बहोत्रा, बुटा और राजीव दोहरे एवं उनके अन्य साथियों के द्वारा मृतक अभिषेक मासही के साथ मारपीट की थी उक्त मारपीट के संबंध में मृतक द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। गुप्त मारपीट की घटना से मानसिक तनाव में आकर मृतक द्वारा दिनांक 05-07-2021 को फसल में डालने वाली जहरीली दवाई पी ली थी। जिसे के बाद इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। उक्त मार्ग जांच के आधार पर आरोपी गणों के विरुद्ध थाना सोहागपुर द्वारा अपराध क्रमांक 289/2021 धारा 306,34 भादवि के अंतर्गत प्रकरण प्रथम पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध माननीय न्यायालय सोहागपुर में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगणों को दोष सिद्ध पाया गया। विचारण के दौरान अभियुक्त बूटा उर्फ राजीव दोहरे की मृत्यु हो गई थी। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक सोहागपुर श्री शंकर लाल मालवीय द्वारा प्रकरण में सशक्त पैरवी भी की गयी।