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Gadarwara-कौड़िया के चर्चित मामले वृध्द महिला की हत्या एवं लूट के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई
कौड़िया के चर्चित मामले वृध्द महिला की हत्या एवं लूट के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

रिपोर्टर अवधेश चौकसे सालीचौका
कौड़िया के चर्चित मामले वृध्द महिला की हत्या एवं लूट के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई
नरसिंहपुरः विगत दिनों पुलिस थाना गाडरवारा के अपराध क्रमांक 542/2022 संपूर्ण अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध न्यायालय में संस्थित मामले सत्र प्रकरण क्रमांक 54/2022धारा 458,397,302 भा द स1860 में प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश गाडरवारा ने आरोपी को सजा सुनाई अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 12/06/2022 को ग्राम कोंडिया में फरियादी जगदीश हरदेनिया बाजार से सिगरेट चाय पीकर रात 10:00 बजे घर पहुंचा ,तब घर के अंदर खडखडाहट की आवाज सुनकर उसने घर के अंदर जाकर देखा तो उसने आरोपी कल्लू उर्फ कमलेश को अपनी पत्नी के साथ झूमाझटकी कर हाथ मुक्का से मुंह ,नाक,मे मारपीट करते देखा ओर उसे आया देखकर आरोपी कल्लू ने बाई को जोर से धक्का देकर दरवाजा,दीवार पर पटक दिया ओर घर के पीछे तरफ से भाग गया। फरियादी जगदीश ने आरोपी का पीछा किया किन्तु अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी भाग गया।जब उसने वापस पत्नि के पास आकर देखा तो उसकी पत्नि के सिर्फ,माथे ,नाक व गले मै चोट के निशान होकर खून निकाल रहा था । गले का मंगल सूत्र ओर कान की बाली नही थी ,उसकी पत्नी कुछ नही बोल रही थी,उसके चिल्लाने पर मोहल्ले के अनिल बचकैया एवं अन्य लोग आऐ,फिर वह उन लोगो के साथ अपनी पत्नि को इलाज हेतु अस्पताल गाडरवारा लाया जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित किया ।आरोपी कल्लू उर्फ कमलेश कहार के विरूद्ध थाना साईखेडा में धारा 458,397,302 भादस का मामला पंजीबध्द कर विवेचना अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया माननीय न्यायालय मनीष कुमार श्रीवास्तव प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश गाडरवारा ने प्रकरण मे अभियोजन साक्षीयों साक्ष्य से अपराध की प्रकृति प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितयों को देखते हुऐ आरोपी के द्वारा रात्रि में घुसकर रात्रि प्रच्छन्न गृह अत्याचार या गृह भेदन करते हुए सोने के मंगलसूत्र ओर कान के फूल लूटकर उसे गंभीर उपहति कर हत्या कारित करने के आरोप में कल्लू उर्फ कमलेश कहार प्रमोद कहार को धारा 457 भादस में तीन वर्ष का सश्रम कारावास ओर 1000/ का अर्थदण्ड एक वर्ष सश्रम कारावास धारा 397 भादस में सात वर्ष का सश्रम कारावास,धारा 302 भादस मै आजीवन कारावास दो हजार का अर्थदण्ड एवं दो वर्ष का सश्रमकारावास का दंडादेश पारित किया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से *सर्वेश शर्मा* अपर लोक अभियोजक ने पैरवी की थी।
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