जघन्य एवं सनसनी खेज मामले में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सूरज सिंग राठोड़ का फैसला, शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक त्रिपाठी ने की पैरवी
गाडरवारा- विगत दिवस चतुर्थ अपर सत्र अपर सत्र न्यायाधीश सूरज सिंग राठोड़ ने हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस थाना तेन्दूखेड़ा के अंतर्गत फरियादी जगदीश लोधी ने आरक्षी केन्द्र तेन्दूखेड़ा में दिनांक26/06/2023 को उसके भाई हनुमत लोधी के गुम होने की सूचना दी की उसका भाई दिनांक 25/06/23 को ग्राम खुमेरखेड़ा के तिगड्डा में बैठा था, बिना बताये कहीं चला गया जिसका कोई पता नहीं चला, जिसके आधार पर थाना तेन्दूखेड़ा द्वारा गुम इंसान क्र. 10/2023 पंजीबद्ध किया गया।इसके बाद जब वह घर पहुंचा तो उसे उसके भतीजे नरेन्द्र ने फोन पर बताया कि हनुमत लोधी की लाश (मृत शरीर) ग्राम खुमेरखेड़ा में ही होरी वाले खेत में पड़ी है।तत्संबंध में थाना तेन्दूखेड़ा द्वारा दिनांक 26/06/2023 को मर्ग क्र. 29/2023 पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। मर्ग जांच में हनुमत लोधी जीवित अवस्था में अंतिम बार राजेन्द्र लोधी के साथ देखा गया था तलाश करने पर राजेन्द्र लोधी नहीं मिला, जिसके आधार पर आरोपी राजेन्द्र लोधी पर हत्या का संदेह व्यक्त किया गया। उक्त मर्ग जांच व जांच कथन के आधार पर दिनांक 28/06/23 को अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 295/2023 धारा 302,201 भा.द.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी।प्रकरण में आयी साक्ष्य , पी. एम. रिपोर्ट एवं डी.एन.ए. रिपोर्ट के आधार तथा अपर लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय ने आरोपी राजेन्द्र लोधी को धारा 302 भा.द.वि. में आजीवन कारावास व 1000/- रु. के अर्थदंड से एवं धारा 201 भा.द.वि. में 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 500/-रु. के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने की थी।