हत्या के पांच आरोपियों को आजीवन कारावास, चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सूरज सिंग राठोड़ का फैसला

गाडरवारा- विगत दिवस चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सूरज सिंग राठोड़ ने हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि ग्राम कुड़ारी में दिनांक 21/05/20 को रात्रि 8 बजे आहत रंजीत कीर उसके भाई मुन्ना के साथ आरोपी बीरबल कीर के घर जाकर उनके द्वारा उधार दिए गए गेंहू वापस मांगने लगे तो आरोपी बीरबल ने उन्हें गन्दी गन्दी गालियाँ दी और उन्हें उधार दिये हुये गेंहू वापस नहीं दिये तो आहत रंजीत व मुन्ना ने पंचायत लगाने का कहा और अपने घर तरफ जाने लगे तभी आरोपी बीरबल कीर के घर के सामने बने स्वागत गेट के पास आरोपी बीरबल उसका लड़का ओमकार,बबलू कीर,भूरा एवं हज्जी कीर सभी अपने हाथों में लाठी – डंडे लिये आये और गन्दी गन्दी गालियां देते हुए आरोपीगण ने रंजीत कीर व मुन्ना कीर को चोटें पहुचाई । कुछ देर बाद आहतगण को शासकीय चिकित्सालय गाडरवारा ले गये। चिकित्सक द्वारा थाना प्रभारी गाडरवारा को तत्संबंध में तहरीर प्रेषित की । अस्पताल में आहतगण का परीक्षण किया गया।आहत मुन्ना लाल को चिकित्सीय परीक्षण हेतु मेडीकल कालेज जबलपुर रिफर किया गया।जहां उसे भर्ती किया गया। ईलाज के दौरान आहत मुन्ना लाल कीर की मृत्यु हो गई। तहरीर जांच के आधार पर दिनांक 23/05/2020 को आरक्षी केन्द्र डोंगरगांव द्वारा अपराध क्रमांक 53/2020 अंतर्गत धारा 147,148,294 ,323, 324 506 भा.द.वि. के तहत आरोपी गण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी।संपूर्ण विवेचना उपरांत धारा 302 भा. द. वि. का ईजाफा कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।प्रकरण में आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपीगण ओमकार कीर, बीरबल कीर ,बबलू कीर,हज्जी उर्फ हजारीलाल कीर एवं भूरा कीर को दोषी मानते हुये धारा 148 भा.द.वि. में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/-रु. के अर्थदंड, धारा 324/149 भा.द.वि. एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- अर्थदंड तथा धारा 302/149 भा.द.वि. में आजीवन कारावास एवं 1000/-रु के अर्थदंड से दंडित किया ।शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने पैरवी की।