गाडरवारानरसिंहपुरमध्य प्रदेशराज्य

उर्वरक कालाबाजारी: 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, प्रशासन की सख्त कार्रवाई

35 बोरी एनपीके खाद जब्त उर्वरक गुण नियंत्रण निरीक्षक टीम के साथ दी ग्राम मोहपा में दबिश तीन उर्वरक विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित गठित टीम ने की जिले में बड़ी कार्यवाही

गाडरवारा नरसिहंपुर : कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले के निर्देशन में सघन उर्वरक गुण नियंत्रण रबी वर्ष 2024- 25 के तहत उर्वरकों के अवैध भंडारण, परिवहन एवं कलाबाजारी रोकने के लिए जिले में दल का गठन किया है। गठित दल में नोडल अधिकारी अनुविभागीय कृषि अधिकारी गाडरवारा श्रीमती पूजा पासी, उर्वरक निरीक्षणा पीएस कौशल तथा सहयागी कृषि विस्तार अधिकारी श्री विकास वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से डबल लॉक केन्द्रों और सालीचौका के प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के लिए जाते समय ग्राम मोहपा में पिकअप क्रमांक एपी 20 जीबी 5684 के संचालक अजय कुर्मी गाडरवारा के वाहन में बालाघाट के श्री दिनेश नगपुरे द्वारा एनपीके 12:32:06 निर्माता चातक एग्रो (इंडिया) प्रा.लि. इंदौर बैच नंबर एच 09 एमएफडी/ एनओव्ही द्वारा बालाघाट के श्री दिनेश नगपुरे से जब उर्वरक संबंधी दस्तावेज पूछे गये। संबंधित द्वारा किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। आगे पूछताछ करने पर बताया गया कि उनके द्वारा विकासखंड सांईखेड़ा के ग्राम दहलवाड़ा में कुछ कृषकों को उर्वरक विक्रय करके आ रहे हैं। इस संबंध में विकासखंड सांईखेड़ा के वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी श्री रामकरण पाटीदार और कृषि विस्तार अधिकारी श्री लोकेश चौहान को बुलाकर ग्राम दहलबाड़ा के कृषकों के यहां पहुंचकर उनके कथन लिये गये। इस बात की पुष्टी की गई कि श्री दिनेश नगपुरे बालाघाट द्वारा खाद के विक्रय का कार्य किया गया है और अवैध भंडारण एवं उर्वरक परिवहन किया जाना पाया गया।

      उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 (2) (घ) एवं धारा 7 का उल्लंघन किया जाना पाया गया। उपरोक्त उर्वरक से भरी पिकअप एमपी 20 जीबी 5684 रात्रि 9 बजे पुलिस थाना गाडरवारा में सुरक्षा के लिए खड़ी की गई है। बालाघाट जिले के वारासिवनी के झाडगांव निवासी श्री चैनलाल नगपुरे के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कलेक्टर के निर्देशानुसार उर्वरक स्कंध को डबल लॉक केन्द्र गाडरवारा में अभिरक्षा में रखा गया है।

      उल्लेखनीय है कि इससे पहले उर्वरक की कालाबाजारी करने पर 3 के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। इसके अलावा माँ शारदा ग्रुप उमारिया- करेली के प्रो. श्री गौरव साहू पिता स्व. एमएल साहू निवासी लक्ष्मीबाई वार्ड नरसिंहपुर, बघौरिया कृषि केन्द्र सिंहपुर के प्रो. श्री ललित शर्मा पिता देवेन्द्रल शर्मा निवासी सिंहपुर, पटेल कृषि केन्द्र झामर के प्रो. श्री नरेश कुमार लोधी और इसी क्रम में 03 उर्वरक विक्रेताओं के लाईसेंस निलंबित करने की कार्यवाही की गई है।

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