क्राइममध्य प्रदेशराज्य

पति ने तीन तलाक देकर घर से निकाला, दहेज के लिए करता था प्रताड़ित, एफआईआर दर्ज

पति ने तीन तलाक देकर घर से निकाला, दहेज के लिए करता था प्रताड़ित, एफआईआर दर्ज

रिपोर्टर शेख आरिफ सोहागपुर

सोहागपुर।  सोहागपुर के गांधी वार्ड की रहने वाली सुमाईला परवीन ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और तीन तलाक देकर घर से बाहर निकालने का गंभीर आरोप लगाया है। सुमाईला ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी पति और उसके परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

शादी के बाद से ही दहेज की मांग

सुमाईला परवीन ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 16 दिसंबर 2023 को मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार पिपरिया के असलम खान से हुई थी। शादी के तुरंत बाद से ही ससुराल पक्ष ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पति असलम, सास सईदा बी, और ननद रुखसार लगातार दहेज में फोर व्हीलर गाड़ी की मांग कर रहे थे।

शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न

सुमाईला ने बताया कि पति असलम उसे आए दिन गाली-गलौज करता और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। कई बार बात इतनी बढ़ गई कि सुमाईला ने अपनी परेशानियां अपने पिता अशरफ खान और भाई शोएब से साझा की। मामले को सुलझाने के लिए पिता और चाचा उमर, जावेद, और इकबाल ने कई बार ससुराल पक्ष को समझाने की कोशिश की, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही।

6 जनवरी की घटना

6 जनवरी 2025 को, सुमाईला की सास सईदा बी और ननद रुखसार अचानक उसके घर आ धमकीं। उन्होंने दहेज में फोर व्हीलर न लाने को लेकर विवाद शुरू कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि सुमाईला ने अपने भाई और चाचा को बुलाया। उन्होंने ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन असलम ने सभी के सामने तीन बार “तलाक, तलाक, तलाक” कहकर शादी खत्म करने की घोषणा कर दी।

जान से मारने की धमकी

सुमाईला ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि तलाक देने के बाद असलम ने धमकी दी कि अगर उसने पुलिस में शिकायत की, तो उसे जान से मार दिया जाएगा। असलम ने दावा किया कि वह एसडीएम की गाड़ी चलाता है और उसे कोई सजा नहीं हो सकती।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

सुमाईला की शिकायत पर पुलिस ने असलम खान, सास सईदा बी, और ननद रुखसार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4, और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कानूनी कार्रवाई जारी

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है। सुमाईला को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। साथ ही, पुलिस ने यह भी कहा कि दोषी पाए जाने पर आरोपियों को सख्त सजा दी जाएगी।

मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

यह कानून तीन तलाक को अवैध और दंडनीय घोषित करता है। इसके तहत, तीन तलाक देने वाले पति को तीन साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही, पीड़ित महिला को भरण-पोषण और बच्चों की कस्टडी का अधिकार मिलता है।

यह मामला महिलाओं के अधिकारों और दहेज उत्पीड़न के खिलाफ उठाई गई आवाज का एक उदाहरण है। सुमाईला ने साहस दिखाकर अपने साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ कदम उठाया है।

 

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