मध्य प्रदेशराज्य

नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर में जिला शिक्षा केंद्र ने जारी किए निर्देश: सभी बोर्ड के स्कूलों को NCERT पुस्तकों का उपयोग अनिवार्य

संवाददाता राकेश पटेल इक्का

सोहागपुर/नर्मदापुरम।
जिला शिक्षा केंद्र, सोहागपुर द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण पत्र में CBSE, ICSE तथा राज्य शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों को कक्षा 1 से 12 तक के लिए NCERT की पाठ्यपुस्तकों का उपयोग अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश शैक्षणिक सत्र 2025-26 से प्रभावी रहेगा।

निर्देशों का विवरण:

  • कक्षा 1 से 8 तथा कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को एन.सी.ई.आर.टी. (NCERT) की मूल पुस्तकों से शिक्षण कराना अनिवार्य होगा।
  • विद्यालय अपनी आवश्यकतानुसार संदर्भ पुस्तकें अथवा पूरक अध्ययन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि वह मूल पुस्तकों की पूरक हो, स्थानापन्न नहीं

राज्य सरकार के निर्देश: मध्यप्रदेश सरकार ने म.प्र. माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 की धारा 27 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, म.प्र. माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता अधिनियम 2017 में संशोधन किया है। इसके तहत निर्देशित किया गया है कि:

  • प्रदेश के सभी अशासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में केवल म.प्र. पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा मुद्रित पुस्तकें ही मान्य होंगी।
  • विद्यालयों को इन पुस्तकों से ही शिक्षण कार्य कराना अनिवार्य होगा।

विद्यालयों के लिए चेतावनी:

  • जारी निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
  • आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित विद्यालयों पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

उद्देश्य:
इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक सामग्री में एकरूपता, गुणवत्ता और समानता सुनिश्चित करना है, जिससे छात्रों को सुदृढ़ और मानकीकृत शिक्षा प्रदान की जा सके।

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