मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कलेक्टर ने 2 लोगों को थाने पर उपस्थिति के दिये आदेश
मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कलेक्टर ने 2 लोगों को थाने पर उपस्थिति के दिये आदेश

रिपोर्टर रवि शिमले बड़वानी
बड़वानी 08 जनवरी 2025: कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने पुलिस अधीक्षक श्री जगदीश डावर की रिपोर्ट में जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित 2 व्यक्तियों को पुलिस संबंधित थाने में 06 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु आदेशित किया है।
कलेक्टर कार्यालय बड़वानी से प्राप्त जानकारी अनुसार अनावेदक सेध्ंावा निवासी अनिल पिता श्रवण को जनवरी माह में 20 एवं 30 तारीख को, फरवरी माह में 15 एवं 27 तारीख को, मार्च माह में 10 एवं 31 तारीख को, अप्रैल माह में 15 एवं 30 तारीख को, मई माह में 10 एवं 20 तारीख को तथा जून माह में 05 एवं 25 तारीख को थाना प्रभारी सेंधवा शहर के समक्ष 06 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगें ।
इसी प्रकार सेंधवा निवासी किशन उर्फ किशु पिता गंगाराम शिंदे को जनवरी माह में 15 एवं 25 तारीख को, फरवरी माह में 10 एवं 20 तारीख को, मार्च माह में 05 एवं 25 तारीख को, अप्रैल माह में 10 एवं 20 तारीख को, मई माह में 15 एवं 30 तारीख को तथा जून माह में 10 एवं 25 तारीखक को थाना प्रभारी सेंधवा शहर के समक्ष 06 माह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे।
आदेश में उल्लेखित किया गया है कि यदि अनावेदक उपरोक्त निर्धारित तिथियों में कही जाता है तो उसकी सूचना थाना प्रभारी सेंधवा शहर को पूर्व से ही देंगे। आदेश का उल्लेघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जावेगी।