भोपाल: 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या, कोर्ट ने मुख्य आरोपी को सुनाई फांसी

भोपाल: 18 मार्च 2025 – मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी अतुल निहाले को फांसी की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल की अदालत ने इस जघन्य अपराध को ‘रेयर ऑफ रेयरेस्ट’ करार देते हुए सख्त फैसला सुनाया। वहीं, आरोपी की मां बसंती और बहन चंचल को अपराध में सहयोग और सबूत मिटाने के लिए दो-दो साल की कैद की सजा दी गई है।
क्या था पूरा मामला?
24 सितंबर 2024 को भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में 5 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया और 100 से अधिक पुलिसकर्मियों, डॉग स्क्वॉड और ड्रोन की मदद से 1000 से ज्यादा फ्लैटों की तलाशी ली।
72 घंटे बाद मासूम का शव उसी बिल्डिंग के एक बंद फ्लैट की पानी की टंकी में मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी।
फॉगिंग के धुएं की आड़ में किया अपराध
जांच में सामने आया कि बच्ची के घर के सामने रहने वाले आरोपी अतुल निहाले ने नगर निगम की फॉगिंग मशीन के धुएं का फायदा उठाकर मासूम को अपने कमरे में खींच लिया। कुछ ही मिनटों में उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी।
इसके बाद शव को बिस्तर पर छिपा दिया। जब उसकी मां और बहन घर लौटीं, तो उन्होंने वारदात की जानकारी मिलने के बाद मिलकर शव को ठिकाने लगाने की साजिश रची। लेकिन पुलिस की सख्त जांच के कारण उन्हें मौका नहीं मिला।
पानी की टंकी में ठूंसा शव, फिर ढोंग रचते रहे आरोपी
पुलिस के बढ़ते दबाव को देखते हुए आरोपियों ने शव को रसोई की पानी की टंकी में ठूंस दिया। शव कई टुकड़ों में मोड़कर टंकी में डाला गया। जब फ्लैट से दुर्गंध उठने लगी, तो पुलिस ने तलाशी ली और बच्ची का शव बरामद कर लिया।
इस दौरान आरोपी और उसका परिवार पुलिस और पड़ोसियों के साथ मिलकर बच्ची की तलाश का नाटक करता रहा।
शहर में उबाल, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
इस निर्मम हत्या के बाद पूरे शाहजहानाबाद इलाके में गुस्से का माहौल था। लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर दोषियों को फांसी देने की मांग की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी मामले में त्वरित न्याय का आश्वासन दिया था।
विशेष अदालत ने इस अपराध को ‘रेयर ऑफ रेयरेस्ट’ मानते हुए मुख्य आरोपी अतुल निहाले को फांसी की सजा सुनाई, जबकि उसकी मां और बहन को दो-दो साल की कैद मिली।