यौन शोषण के आरोप में फंसा MP का बड़ा अफसर, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

ग्वालियर। मध्य प्रदेश में एक वरिष्ठ अधिकारी पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। ग्वालियर के तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जो खुद को उनकी चौथी पत्नी बताती हैं। इस मामले में हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे उनकी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।
हाईकोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने तहसीलदार चौहान की अग्रिम जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि “यह तहसीलदार है या बवाल, 4-4 बीवियां रखता है।” कोर्ट ने उनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।
पहले भी खारिज हो चुकी है जमानत याचिका
इससे पहले, ग्वालियर जिला न्यायालय की विशेष अदालत ने भी तहसीलदार की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। जब वहां से राहत नहीं मिली तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन वहां भी उनकी अपील नामंजूर हो गई।
MP और UP में दर्ज हैं कई केस
तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान पर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
✔ भिंड और दतिया (MP) में दर्ज केस
✔ इटावा (UP) में भी पुलिस में शिकायतें दर्ज
क्या हैं आरोप?
34 वर्षीय महिला ने तहसीलदार चौहान पर शारीरिक शोषण और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि तहसीलदार ने शादी का झांसा देकर शोषण किया, लेकिन बाद में अपने वादे से मुकर गए।
अब आगे क्या?
अब जब हाईकोर्ट ने भी जमानत याचिका खारिज कर दी है, तो तहसीलदार किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। पुलिस उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुटी हुई है।