जघन्य एवं सनसनी खेज मामले में अपने प्रेमी के साथ मिलकर बहिन की हत्या करने वालों को आजीवन कारावास
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश आरती ढ़ीगरा का फैसला

गाडरवारा – तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश आरती ढ़ीगरा ने फैसला सुनाते हुए बहिन की हत्या की आरोपिया एवं उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस थाना साईखेड़ा के अंतर्गत दिनांक 22/2/23 को शासकीय अस्पताल सांईखेड़ा से मेडीकल आफीसर द्वारा इस आशय की लिखित तहरीर प्रेषित की गई कि अग्रसेन वार्ड निवासी शिखा अवस्थी को जांच के उपरांत मृत घोषित कर दिया गया, मृतिका शिखा अवस्थी की मृत्यु परिजनों के बताये अनुसार वाथरुम में गिरने से हुई किन्तु मृतिका को आई चोटों के आधार पर ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि मृतिका की मृत्यु वाथरुम में गिरने से हुई हो।उक्त तहरीर के आधार पर थाना सांईखेड़ा द्वारा मर्ग क्र. 13/2023 पंजीबद्घ कर जांच की गई। जांच एवं मृतिका की पी.एम. रिपोर्ट के आधार पर आरोपी खुशबू अवस्थी एवं राहुल सिंह के विरुद्ध थाने के अ.क्र.57/2023 धारा 302,34 भा.द.वि. में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में आई साक्ष्य एवं अपर लोक अभियोजक के तर्को के आधार पर
अभियुक्त खुशबू अवस्थी एवं राहुल सिंह को दोषी मानते हुए धारा 302,34 भा.द.वि. में आजीवन कारावास एवं 1000/-रु – 1000/- रु अर्थदंड से तथा धारा 201 भा.द.वि. में सात – सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000/-रु -1000/-रु के अर्थ दंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने की।