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नर्मदापुरम्! सामूहिक निकाह समारोह में 111 जोड़ों ने शुरू की नई जिंदगी

नर्मदापुरम्! सामूहिक निकाह समारोह में 111 जोड़ों ने शुरू की नई जिंदगी

रिपोर्टर शेख आरिफ कुरैशी नर्मदापुरम

नर्मदापुरम्! सामूहिक निकाह समारोह में 111 जोड़ों ने शुरू की नई जिंदगी

नर्मदापुरम् । मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना के तहत नगरपालिका परिषद एवं मिल्लत वेलफेयर सोसायटी द्वारा आयोजित नि:शुल्क इतेज्माई निकाह में 111 जोड़ों का निकाह हुआ ।

इस योजना का उद्येश्य मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्रदेश में मुस्लिम निराश्रित/निर्धन परिवार की कन्या/विधवा/ परित्यक्ता के इतेज्माई निकाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से योजना‍ आरंभ की गई, जो योजना वर्तमान में ‘मुख्यमंत्री निकाह योजना’ के नाम से सम्पूर्ण प्रदेश में संचालित है।

इस खुशी के मौके पर विधायक डॉ सीताशरण शर्मा, नपाध्यक्ष नीतू महेंद्र यादव, जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र चौकसे, इटारसी नपाध्यक्ष पंकज चौरे, विधायक प्रतिनिधि महेंद्र यादव, मंडल अध्यक्ष रोहित गौर, आदि ने कार्यक्रम में पहुंचकर दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद दिया । कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथिगणों का उसे पुष्प हारो से स्वागत सम्मान किया।कार्यक्रम के दौरान शहरकाजी असफाक अली, नायब शहरकाजी अब्दुल अलीम, मिल्लत वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष अलीम राइन, अमीन राइन, मुन्ना पठान, हाफिज भाई, मुबीन खान, प्यारू भाई, फेज खान,अजहर खान, आमीर पठान, फाइम अंसारी,अलताफ अली,और वॉलिंटियर्स उपस्थित थे। जनप्रतिनिधि यो द्वारा दूल्हा-दुल्हनो को प्रमाण पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री निकाय योजना की मानिटरिंग डिप्टी कलेक्टर डॉ बबीता राठौड़ और मुख्य नगरपालिका अधिकारी हेमेश्वरी पटले द्वारा की जा रही थी।

लाभार्थी को इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी चीजें ‌1. वधू/वधू के अभिभावक मध्यरप्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। 2. वधू द्वारा निकाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण कर ली हो। वर्तमान में कन्या के लिए निकाह करने हेतु न्यूनतम वैधानिक आयु 18 वर्ष तथा पुरूष के लिए न्यूनतम वैधानिक आयु 21 वर्ष निर्धारित है। 3. परित्यक्ता महिला जिनका कानूनी रुप से तलाक हो गया हो। 4. योजनांतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए हितग्राही हेतु आय का कोई बंधन नहीं रहेता किन्तु यह आवश्यक होता है कि हितग्राही अपना निकाह निर्धारित तिथियों पर आयोजित होने वाले सामूहिक कन्या निकाह कार्यक्रम में सम्मिलित होकर ही सम्पन्न कराये। एकल निकाह की स्थिति में योजना का लाभ प्राप्त नहीं दिया जाता । लाभार्थी वर्ग सामान्य ,अन्य पिछड़ी जाति ,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति को योजना का लाभ दिया जाता है । लाभार्थी का प्रकार कन्‍या लाभ की श्रेणी वित्तीय सहायता /भत्ता यह योजना का Urban and Rural दोनों के लिये है । मुख्यमंत्री निकाय योजना के तहत आवेदन शुल्क नि:शुल्‍क होता है। लाभ की राशि योजनान्‍तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दिन वधू को राशि रूपये 49000/- का अकाउन्ट पेयी चेक एवं सामूहिक विवाह आयोजनकर्ता निकाय को प्रति कन्या के मान से राशि रूपये 6000/- प्रदान किये जाते है।

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