मध्य प्रदेशराज्य

मकान मालिक को किरायेदार की सूचना न देना पड़ा भारी, झाबुआ पुलिस ने की कार्यवाही

संवाददाता रमेश कुमार सोलंकी झाबुआ

झाबुआ, 02 अप्रैल 2025 | झाबुआ जिले में मकान मालिक द्वारा किरायेदारों की सूचना पुलिस को न देना महंगा पड़ गया। जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश का पालन न करने पर पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।

जानकारी के अनुसार, झाबुआ जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेश क्रमांक 899/जे.सी./2025, दिनांक 10.02.2025 के तहत मकान मालिकों को यह निर्देश दिया गया था कि वे किरायेदारों को मकान किराए पर देने से पहले उनकी जानकारी संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। इसके साथ ही, पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्राप्त करना आवश्यक बताया गया था।

इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक पद्मविलोचन शुक्ल द्वारा सभी एसडीओपी और थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेमलाल कुर्वे एवं एसडीओपी झाबुआ श्रीमती रुपरेखा यादव के मार्गदर्शन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

35 किरायेदारों की सूचना न देने पर कार्रवाई

दिनांक 31 मार्च 2025 को थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक आर.सी. भास्करे को सूचना मिली कि संजय पिता वीरचंद्र पड़ियार, निवासी पुराना विजय टॉकीज भोईवाड़ा, झाबुआ ने अपने मालीसेरी भोईवाड़ा स्थित मकान में 30 से अधिक किरायेदारों को बिना सूचना दिए रहने दिया है।

इस सूचना की पुष्टि करने के लिए पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की तो मकान में कुल 35 किरायेदार रह रहे थे। पूछताछ के दौरान संजय पड़ियार किरायेदारों के कोई भी वैध दस्तावेज या पुलिस को दी गई सूचना प्रस्तुत नहीं कर सके। यह कृत्य जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश का स्पष्ट उल्लंघन था।

मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज

मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने संजय पड़ियार के खिलाफ धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और धारा 223 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध क्रमांक 237/2025 दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी झाबुआ निरीक्षक आर.सी. भास्करे, उप निरीक्षक जितेंद्र चौहान, सहायक उप निरीक्षक प्रवीण पाल, आरक्षक भीमसिंह, भलसिंह और रामकुमार यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस प्रशासन की सख्त चेतावनी

झाबुआ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मकान मालिकों को किरायेदारों की सूचना पुलिस थाने में देना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम का मकसद सुरक्षा को बढ़ाना और अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाना है।

 

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