हत्या के दोषियो को आजीवन कारावास गाडरवारा के षष्ठम अपर सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाया

संवाददाता अवधेश चौकसे
गाडरवारा,नरसिंहपुर,गत दिवस षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश रामप्रकाश अहिरवार की कोर्ट ने एक प्रकरण में निर्णय सुनाया है जिसमे आरोपी जरदारी निवासी ब्रजेश कहार,राकेश कहार,रामकुमार चौधरी को दोषसिध्द होने पर आजीवन कारावास की सजा एवं 1-1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है
प्रकरण मै शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक सर्वेश शर्मा के अनुसार घटना दिनांक 29/09/2023 को फरियादी सोनू कहार पिता आलम कहार अपने खेत चान्दनखेडा पर खेत बखरने सुबह 6 बजे निकला था सुबह करीब साढे नो बजे फरियादी सोनु खेत पर जाने के लिए निकला था तभी खेत के पड़ोसी कषक का फोन आया कि फरियादी के पिता आलम से पडोसी कृषक बृजेश कहार उसका भाई राकेश कहार रामकुमार चौधरी झगडा कर रहे हैं फरियादी सोनू कहार दौडते हुऐ खेत के पास पहुंचकर उसने देखा कि अभियुक्त बृजेश कुल्हाड़ी से,राकेश लाठी से,रामकुमार लाठी से मारपीट कर रहे है अपने पिता के पास नजदीक पहुचने पर आरोपी भाग गए फरियादी ने पास अपने पिता को देखा कि उसके पिता के सिर मै व बाये पैर मै कुल्हाड़ी की चोट तथा दोनो पैरों मे लाठी की चोट थी व दाहिना पैर नीचे से टूट गया था फरियादी के पिता आलम ने फरियादी को बताया कि आरोपी उसके खेत मै आऐ और कहने लगे कि बहुत बनता है खेत मै से बिजली का वायर नही डालने देता है ओर बिजली सुधारने नही देता है तब उसने आरोपी से कहा कि उसको डराते हो तो आरोपी बृजेश ने कुल्हाड़ी से उसके सिर मे राकेश व रामकुमार ने लाठी से पीठ व सीने पेट पैरो मे मारा तब फरियादी ने घटनास्थल से आटो रिक्शा मै रखकर ईलाज के लिए गाडरवारा अस्पताल लाया जहा उसके पिता की मृत्यु हो गई पुलिस थाना डोगरगाव ने अपराध क्रमांक 180/2023 दर्ज कर आरोपीगणो को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे दाखिल किया यहा सुनवाई के दौरान, साक्ष्य के परीक्षण ओर अपर लोक अभियोजक सर्वेश शर्मा के तर्को से संतुष्ट होकर न्यायालय ने उक्त दण्डादेश पारित किया