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ब्रेकिंग न्यूज: मध्यप्रदेश सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अतिथि शिक्षकों को नए साल के पहले खुशखबरी

ब्रेकिंग न्यूज: मध्यप्रदेश सरकार का ऐतिहासिक फैसला, अतिथि शिक्षकों को नए साल के पहले खुशखबरी

भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अतिथि शिक्षकों के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है। यह फैसला शिक्षा क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के हित में लिया गया है। इसका प्रकाशन 27 दिसंबर 2024 को मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया।

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क्या है नया नियम?

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग), सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 में संशोधन के बाद अब नियमित भर्ती में 50% पद उन अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगे, जिन्होंने निम्नलिखित शर्तें पूरी की हैं:

1. कार्य अनुभव:

कम से कम तीन शैक्षणिक सत्रों तक सरकारी स्कूलों में काम किया हो।

प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिन की सेवाएं दी हों।

कुल मिलाकर कम से कम 200 दिनों का अनुभव हो।

2. आरक्षण का दायरा:

यह आरक्षण सभी श्रेणियों (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) में लागू होगा।

अनुपलब्धता की स्थिति में क्या होगा?

यदि अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो ये पद अन्य योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे।

फैसले के पीछे सरकार की मंशा

मध्यप्रदेश सरकार का यह निर्णय उन अतिथि शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है, जिन्होंने अपने अनुभव और मेहनत से शिक्षा क्षेत्र में योगदान दिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा, “हमारा उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के साथ-साथ उन शिक्षकों को स्थायित्व देना है, जिन्होंने वर्षों से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दी हैं।”

अतिथि शिक्षकों की प्रतिक्रिया

इस ऐलान के बाद अतिथि शिक्षकों में खुशी की लहर है। लंबे समय से स्थायी नौकरी की मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों ने इस फैसले को “जीवन बदलने वाला” करार दिया। उनका कहना है कि इससे उन्हें न केवल रोजगार की सुरक्षा मिलेगी, बल्कि उनके अनुभव का भी सम्मान होगा।

कैसे करें नियमों की पुष्टि?

अतिथि शिक्षक और अन्य उम्मीदवार विस्तृत जानकारी के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संशोधित नियम पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार की उम्मीद

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से शिक्षा क्षेत्र में स्थिरता और गुणवत्ता में सुधार आएगा। नियमित शिक्षकों की संख्या बढ़ने से सरकारी स्कूलों में शिक्षण स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद है।

नियम का प्रभाव कब से होगा?

इस संशोधन के बाद होने वाली सभी नियमित शिक्षक भर्तियों में यह प्रावधान लागू होगा। सरकार जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगी।

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