अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, कोर्ट के आदेश पर दर्ज होगी एफआईआर

नई दिल्ली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह मामला वर्ष 2019 में द्वारका क्षेत्र में बड़े होर्डिंग्स लगाने से जुड़े सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। इस मामले में पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पार्षद नितिका शर्मा भी आरोपी हैं।
क्या है मामला?
2019 में दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल, गुलाब सिंह और नितिका शर्मा ने सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए द्वारका में विभिन्न स्थानों पर बड़े होर्डिंग्स लगाए। शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि इन होर्डिंग्स का राजनीतिक प्रचार के लिए गलत तरीके से उपयोग किया गया।
कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह इस मामले में एफआईआर दर्ज कर 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करे। यह आदेश सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दिया गया है।
पहले क्यों खारिज हुआ था मामला?
सितंबर 2022 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इस शिकायत को खारिज कर दिया था। लेकिन बाद में सत्र न्यायालय ने इस फैसले को पलटते हुए मामले को पुनर्विचार के लिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में वापस भेज दिया। अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है।
केजरीवाल की गिरफ्तारी पर क्या बोले अधिकारी?
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच करेगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, फिलहाल उनकी गिरफ्तारी को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
राजनीतिक हलचल तेज
कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति गरमा गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है, जबकि विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जाता है।