फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में बामनिया पंचायत सचिव निलंबित

झाबुआ रिपोर्टर- जनता एक्सप्रेस से रमेश कुमार सोलंकी
झाबुआ–11 मार्च 2025 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के आदेशानुसार ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत बामनिया मुन्ना अरड द्वारा पुष्पा कटारा का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किये जाने से मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा शर्ते), नियम 2011 की कंडिका (7) के प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से पंचायत सचिव ग्राम पंचायत बामनिया मुन्ना अरड जनपद पंचायत पेटलावद को निलंबित किया जाता हैं।
निलंबन अवधि में अरड का मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पेटलावद नियत किया जाता हैं। अरड को निलंबन अवधि में नियमानुसार निलंबन भत्ते की पात्रता अर्जित रहेगी।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पेटलावद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार ग्राम पंचायत बामनिया का अतिरिक्त सचिवीय प्रभार नजदीक की ग्राम पंचायत रामपुरिया के पंचायत सचिव महेश राणा को अपने कार्य के साथ-साथ आगामी आदेश तक सौंपा जाता हैं। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जाये।