नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी तथा उसके सहकर्मी को 20-20 वर्ष का दोहरा सश्रम कारावास
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी तथा उसके सहकर्मी को 20-20 वर्ष का दोहरा सश्रम कारावास

रिपोर्टर अवधेश चौकसे सालीचौका
नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी तथा उसके सहकर्मी को 20-20 वर्ष का दोहरा सश्रम कारावास
गाडरवारा नरसिंहपुर । न्यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी तथा उसके सहकर्मी को प्रकरण में आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजू आ. हल्के चौधरी आयु 28 वर्ष, लालसाहब आ. हल्के चौधरी आयु 22 वर्ष दोनो निवासी ग्राम झांझनखेडा थाना गाडरवारा जिला नरसिंहपुर म.प्र. को दोषसिद्ध पाते हुए आरोपीगणों को क्रमश: आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजू को भादवि की धारा 366क में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये का अर्थदण्ड, धारा- 363 में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 5(एल)/6 सहपठित धारा 16/17 व धारा 3/4 की उपधारा(2) सहपठित धारा 16/17 लैगिंक अपराधों से बालकों का सरक्षण अधिनिमय 2012 में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- – 2000/- रूपये अर्थदण्ड सें तथा आरोपी लालसाहब को भादवि की धारा 366 में 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 5(एल)/6 व धारा 3/4 की उपधारा(2) लैगिंक अपराधों से बालकों का सरक्षण अधिनिमय 2012 में 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- – 2000/- रूपये अर्थदण्ड सें दंडित किया गया। घटना गाडरवारा थाना अंतर्गत दिनांक 20.9.20 22 की है। पीड़िता के परिवार ने पीड़िता की खोज की किंतु वह नहीं मिली तब दिनांक 23. 9. 2022 को रिपोर्ट की गई।
प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में, विशेष लोक अभियोजक श्रीमती संगीता दुबे द्वारा उक्त प्रकरण में पैरवी की गई।