न्यायालय की राशि का गबन करने वाले आरोपी दण्डित

नरसिंहपुर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर श्रीमती रश्मिना चतुर्वेदी के न्यायालय द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 16/24 के आरोपीगण (1) अतुल काले आत्मज प्रकाश काले, निवासी आमाखोह, लश्कर जिला ग्वालियर को आई पी सी की धारा 471, 467, 468, 409, 420, 120 बी में आजीवन कारावास और 2,50,000/- रूपये के अर्थदंड तथा सह अभियुक्तों सुमित आत्मज रामसेवक पटैल, निवासी मगरधा , राजेन्द्र आत्मज ईश्वर नाई निवासी भरवारा ,अरुण आत्मज दीवान पटैल निवासी बहोरीपार , अनिल आत्मज प्रकाश चढ़ार निवासी गली नंबर 3, साँकल रोड नरसिंहपुर को धारा 420, 120 बी के आरोप में 5-5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 50-50 हज़ार रुपये अर्थदंड से दण्डित करने का दण्डादेश पारित किया ।
इस मामले में आरोपी अतुल काले ने श्रम न्यायालय नरसिंहपुर में भृत्य के पद पर कार्य करते हुए सह अभियुक्त गण के साथ मिलकर 12-4-22 से 28-9-22 के बीच न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के कूट रचित हस्ताक्षर अपडेट करवाकर स्टेट बैंक मुख्य शाखा नरसिंहपुर से फर्जी चैकों के माध्यम से दस लाख रुपए से अधिक राशि का गबन किया । चैकों की राशि का भुगतान मुख्य अभियुक्त अतुल काले ने सहअभियुक्तगण के बैंक खातों में करवाया ।घटना की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध थाना कोतवाली नरसिंहपुर में अपराध क्रमांक 789/22 दर्ज हुआ । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्रीमति सरिता नामदेव ने 24 अभियोजन गवाहों की गवाही और तर्कों के माध्यम से प्रबल पक्ष रखा ।