MP मंत्री विजय शाह की बढ़ीं मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने S.I.T. जांच के दिए आदेश

भोपाल/नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने विजय शाह का माफीनामा खारिज करते हुए इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) गठित करने का आदेश दिया है।
SIT में होंगे 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, एक महिला अधिकारी अनिवार्य
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि एसआईटी मध्यप्रदेश के बाहर के तीन सीनियर आईपीएस अफसरों की होगी। इनमें कम से कम एक महिला अधिकारी की मौजूदगी अनिवार्य होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की निगरानी स्वयं करेगा।
28 मई तक मांगी गई पहली रिपोर्ट
कोर्ट ने निर्देश दिया कि SIT अपनी पहली रिपोर्ट 28 मई 2025 तक पेश करे। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।
“हमें आपकी माफी नहीं चाहिए” – सुप्रीम कोर्ट
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मंत्री विजय शाह की माफी को ‘औपचारिक’ और ‘गंभीरता से रहित’ करार दिया। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा:
“आपने घटिया भाषा का प्रयोग किया। जो माफी आपने मांगी, वह जनता की भावनाओं के साथ न्याय नहीं करती। हम आपकी इस तरह की माफी स्वीकार नहीं करते।”
वकील मनिंदर सिंह द्वारा माफी का वीडियो पेश करने के बावजूद कोर्ट असंतुष्ट रहा और स्पष्ट किया कि यह कोई अवमानना का मामला नहीं है जिसमें माफी से राहत मिल जाए।
पृष्ठभूमि: विजय शाह पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर सार्वजनिक मंच से विवादास्पद और अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर व्यापक आलोचना हुई थी।