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मध्यप्रदेश: पूर्व मंत्री के पोते को 2 साल की सजा, कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया

मध्यप्रदेश: पूर्व मंत्री के पोते को 2 साल की सजा, कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़ का दोषी पाया गया

गुना (मध्यप्रदेश): भाजपा नेता और पूर्व राज्यमंत्री गोपीलाल जाटव के पोते विवेक जाटव को गुना की स्थानीय कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़, धमकी, और तलवार लेकर हंगामा करने का आरोप सिद्ध हुआ है। कोर्ट ने आरोपी पर 4500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

क्या है पूरा मामला?

घटना 2 अप्रैल 2019 की है, जब 19 वर्षीय छात्रा परीक्षा देकर लौट रही थी। आरोप है कि विवेक जाटव ने तेलघानी के पास उसका रास्ता रोका, परेशान किया और एसिड फेंकने व फोटो वायरल करने की धमकी दी। 5 अप्रैल की रात आरोपी तलवार लेकर छात्रा के घर पहुंचा, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।

छात्रा ने इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई

शुरुआती जांच में आरोपी को नोटिस देकर छोड़ दिया गया, लेकिन छात्रा की आपत्ति के बाद उसकी जमानत खारिज कर दी गई। पुलिस ने 3 दिनों में जांच पूरी कर चालान पेश किया।

कोर्ट का फैसला:

मामले की सुनवाई JMSC ऋतुश्री गुप्ता की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने विवेक जाटव को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा और 4500 रुपये जुर्माने का आदेश दिया।

एडवोकेट का बयान:

युवती की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट डॉ. पुष्पराग ने कहा, “यह फैसला उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर कानून से बचने की कोशिश करते हैं। न्यायपालिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून सभी के लिए समान है।”

महत्वपूर्ण संदेश:

यह फैसला राजनीति के प्रभाव से परे जाकर कानून और न्याय के प्रति समाज की आस्था को मजबूत करता है। साथ ही, यह उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती हैं।

 

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