कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत जिले में संयुक्त दल द्वारा 143 दुकानदारों के विरुद्ध जुर्माना अधिरोपित कर 6400 रुपए की राशि वसूली गई
जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार

झाबुआ रिपोर्टर रमेश कुमार सोलंकी
झाबुआ–जिला कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार सिगरेट और अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थानो के 100 मीटर के परिधि में स्थित दुकानों की जांच के सम्बन्ध में राजस्व विभाग, नगर पालिका एवं अन्य विभागों की टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर 143 दुकानदारों के विरुद्ध जुर्माना अधिरोपित कर 6400 रुपए की राशि वसूली गई। साथ ही उन्हें चेतावनी भी दी गई कि। भविष्य में शैक्षणिक संस्थानों के आस पास सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री ना की जाए।
नगर पालिका झाबुआ में 28 दुकानों की जांच कर 1600 रुपये की राशि और 04 दुकानदारों को चेतावनी दी गई। नगर परिषद थांदला में 100 दुकानों की जांच कर 3800 रुपये की जुर्माना राशि वसूल कर 19 दुकानों पर चालानी कार्यवाही की गयी, नगर परिषद राणापुर में 6 दुकानों की जांच कर, 3 दुकानो से गुटखा/पाउच जप्त कर पंचनामा बनाया गया, नगर परिषद मेघनगर 5 दुकानों की जांच कर 1000 रुपये की राशि वसूली गयी, नगर परिषद पेटलावद में 4 दुकानों की जांचकर पंचनामा बनाकर जप्त की गयी।