जबलपुरमध्य प्रदेशराज्य
ज्ञानाश्रय कोचिंग में कमिश्नर ने दी आरक्षण एवं नये कानूनों पर दी जानकारी
ज्ञानाश्रय कोचिंग में कमिश्नर ने दी आरक्षण एवं नये कानूनों पर दी जानकारी

ज्ञानाश्रय कोचिंग में कमिश्नर ने दी आरक्षण एवं नये कानूनों पर दी जानकारी
जबलपुर। कमिश्नर अभय वर्मा ने ज्ञानाश्रय कोचिंग में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को मार्गदर्शन करते हुए आज आरक्षण के गुण और दोषों पर विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में आरक्षण की स्थिति के बारे में जानकारी देकर इस संबंध में उच्च न्यायालयों के निर्णय के बारे में भी बताया। कमिश्नर श्री वर्मा ने इसके साथ ही नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में बनाए गए तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो चुके हैं, जो औपनिवेशिक युग के भारतीय पैनल कोड (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे यथा इनके प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रिय झंडा दिवस, ग्राम न्यायालय तथा भारत में परीक्षा प्रणाली में सुधार पर विस्तार से चर्चा की।
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