गाडरवारा में जर्जर इमारतों का मामला: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गाडरवारा टीआई को दिए निर्देश, CMO को 18 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित करने का आदेश
गाडरवारा में जर्जर इमारतों का मामला: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गाडरवारा टीआई को दिए निर्देश, CMO को 18 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित करने का आदेश

जबलपुर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गाडरवारा नगर पालिका क्षेत्र में स्थित जर्जर इमारतों के मामले में गाडरवारा थाना प्रभारी (टीआई) को निर्देश दिया है कि वे मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) को कोर्ट में उपस्थित कराएं। यह आदेश बुधवार को मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायाधीश विवेक जैन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान दिए।
क्या है मामला
सामाजिक कार्यकर्ता शुभम कौरव द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गाडरवारा नगर पालिका क्षेत्र में जर्जर इमारतों की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने पहले ही प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, कलेक्टर नरसिंहपुर, एसडीएम गाडरवारा, तहसीलदार गाडरवारा और मुख्य नगर पालिका अधिकारी से शपथपत्र पर जवाब मांगा था।
कोर्ट का आदेश
मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा शपथपत्र पर जवाब प्रस्तुत न करने पर कोर्ट ने गाडरवारा थाना प्रभारी को आदेश दिया है कि वे CMO को आगामी 18 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित कराएं।
अगली सुनवाई
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को निर्धारित की है, जब CMO को अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।