बाल विवाह रोकथाम हेतु जिला, विकासखंड एवं ग्राम/वार्ड स्तर पर निगरानी दल गठित
बाल विवाह रोकथाम हेतु जिला, विकासखंड एवं ग्राम/वार्ड स्तर पर निगरानी दल गठित
रिपोर्टर शेख आरिफ कुरैशी नर्मदापुरम
बाल विवाह रोकथाम हेतु जिला, विकासखंड एवं ग्राम/वार्ड स्तर पर निगरानी दल गठित
नर्मदापुरम। संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार 11 से 12 नवम्बर 2024 को देवउठनी एकादशी है, जिसके पश्चात् विवाह प्रारंभ होते हैं। और विवाह मुहूर्त भी अत्याधिक होते हैं। विवाह मुहुर्तों एवं अन्य प्रमुख सामाजिक अवसरों व तिथियों पर बड़ी संख्या में एकल व सामूहिक विवाहों का आयोजन किया जाता है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार विवाह हेतु लड़के की उम्र 21 वर्ष एवं लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिये।
तत्संबंध में कलेक्टर नर्मदापुरम सोनिया मीना के निर्देश पर बाल विवाह रोकथाम हेतु जिला, विकासखंड एवं ग्राम/वार्ड स्तर पर निगरानी दल गठित किये गये है।
जिसमें जिला स्तरीय निगरानी दल में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक सदस्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सदस्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सदस्य/सचिव, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य, जिला शिक्षा अधिकारी / जिला परियोजना समन्वयक, जिला समन्वयक जन अभियान परिषद, जिला समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र, प्रशासक बन स्टाप सेंटर एवं सत्यार्थी फाउण्डेशन सदस्य रहेंगे।
इसी तरह ब्लाक स्तरीय निगरानी दल में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अध्यक्ष, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सदस्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सदस्य, तहसीलदार, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी/बीआरसी सदस्य, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य/सचिव, विकासखंड समन्वयक जन अभियान परिषद सदस्य, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक नेहरू युवा केन्द्र, पैरालीगल वालेटियर विधिक सेवा एवं स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि सदस्य रहेंगे।
ग्राम पंचायत/वार्ड स्तरीय निगरानी दल में सरपंच/ वार्ड परिषद अध्यक्ष, पंचाय सचिव सदस्य, पटवारी, शिक्षक समस्त सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सदस्य/सचिव, एएनएम स्वास्थ्य विभाग सदस्य, मातृ सहयोगिनी समिति, शौर्य दल सदस्य एवं स्व सहायता समूह की महिलाये सदस्य रहेंगी।